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क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: पासा के तहत फरार शराबबंदी और संपत्ति संबंधी अपराधों के दो आरोपी गिरफ्तार

कागड़ापीठ थाना क्षेत्र में दर्ज मामलों के आधार पर जारी हुआ था पासा आदेश, ईसनपुर और दाणीलीमड़ा से दोनों आरोपियों को दबोचा

अहमदाबाद। शहर में असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई तेज कर दी है। कागड़ापीठ पुलिस थाना क्षेत्र में शराबबंदी और संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल तथा लंबे समय से पासा के निरोधात्मक आदेश की तामील से बचकर फरार चल रहे दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने ईसनपुर और दाणीलीमड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ था पासा आदेश

गिरफ्तार किए गए पहले आरोपी की पहचान ऋत्विक भरतभाई दवे (उम्र 24 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अहमदाबाद के ईसनपुर क्षेत्र में विशालनगर, पानी की टंकी के पास, गोविंदवाड़ी में रहता है। कागड़ापीठ पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज शराबबंदी से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त ने आदेश क्रमांक पीसीबी/डीटीएन/पासा/650/2026, दिनांक 24 अगस्त 2026 के तहत उसे राजकोट मध्यवर्ती जेल में पासा निरोधात्मक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया था।

दूसरे आरोपी की पहचान मोहम्मदसोयब अब्दुलसहमद गुलामरसूल शेख (उम्र 32 वर्ष) के रूप में हुई है। वह दाणीलीमड़ा में पुलिस लाइन के सामने आबादनगर के छापरा क्षेत्र में रहता है। उसके खिलाफ दर्ज संपत्ति संबंधी अपराधों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने आदेश क्रमांक पीसीबी/डीटीएन/पासा/653/2026, दिनांक 24 अगस्त 2026 के तहत उसे भी राजकोट मध्यवर्ती जेल भेजने का पासा आदेश जारी किया था।

पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार थे आरोपी

दोनों आरोपियों के खिलाफ पासा के तहत निरोधात्मक आदेश जारी होने के बावजूद वे पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने पुख्ता सूचना और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर 30 अगस्त 2026 को दोनों आरोपियों को अलग-अलग इलाकों से पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पासा आदेश की विधिवत तामील कराने के लिए कागड़ापीठ पुलिस थाने को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ऋत्विक दवे का आपराधिक रिकॉर्ड

ऋत्विक दवे के खिलाफ कागड़ापीठ पुलिस थाने में शराबबंदी अधिनियम से जुड़े दो मामले दर्ज हैं।

कागड़ापीठ पुलिस थाना पार्ट-सी अपराध क्रमांक 11191025250369/2025, शराबबंदी अधिनियम की धारा 65(ए)(ए), 116(बी), 81 और 98(2) के तहत।
कागड़ापीठ पुलिस थाना पार्ट-सी अपराध क्रमांक 11191025260495/2025, शराबबंदी अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 116(बी) और 81 के तहत।

मोहम्मदसोयब शेख का आपराधिक रिकॉर्ड

मोहम्मदसोयब शेख के खिलाफ भी कागड़ापीठ पुलिस थाने में पहले से मामले दर्ज हैं।

कागड़ापीठ पुलिस थाना सेकंड अपराध क्रमांक 225/2018, जुआ अधिनियम की धारा 12 के तहत।
कागड़ापीठ पुलिस थाना पार्ट अपराध क्रमांक 1119101125220678/2022, गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत।

क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई के बाद आपराधिक गतिविधियों में शामिल तत्वों में हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा पासा आदेश के तहत फरार आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।

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