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दिल्ली: वोटर लिस्ट से 47.75 लाख नाम बाहर, SIR के बाद जारी होने जा रही ड्राफ्ट लिस्ट

घर-घर जाकर किए गए सत्यापन अभियान के दौरान दिल्ली क 1.45 करोड़ मतदाताओं में से केवल 97.5 लाख लोगों के ही फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं. इस वजह से कई लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हो सकते हैं.

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी (SIR) के बाद सोमवार यानी 31 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने जा रही है. मौजूदा मतदाता सूची के मुकाबले ड्राफ्ट सूची में लगभग 47 लाख 75 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम नहीं होंगे.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये नाम हमेशा के लिए काट दिए गए हैं. फिलहाल तो ये नाम सिर्फ प्रारूप यानी ड्राफ्ट सूची से बाहर हैं. यदि आपका या आपके किसी परिचित का नाम इस सूची में नहीं है तो उसे दोबारा जुड़वाने की एक पूरी प्रक्रिया है. नाम गायब होने के मुख्यत: पांच कारण होते हैं:.

अपने पते पर ना रहना.
दो या अधिक जगह की मतदाता सूची में नाम होना.
स्थाई रूप से कहीं और शिफ्ट हो जाना.
विदेश में जा बसना.
या फिर विदेशी होना यानी देश में जन्म या निवास के ठोस दस्तावेज ना होना.

इसके अलावा भी कुछ और वजह ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह हो सकती है. दरअसल, घर-घर जाकर किए गए सत्यापन अभियान के दौरान दिल्ली के कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से केवल 97.5 लाख लोगों के ही फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं.

बाकी बचे 47.7 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा न होने के कारण निर्वाचन आयोग ने इन्हें अनकलेक्टेबल मानते हुए ASDDOF यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट अन्य और विदेशी श्रेणी में डाल दिया है.

प्रभावित मतदाताओं के पास अपना नाम वापस वोटर लिस्ट में शामिल करवाने का पूरा मौका है. आम लोग 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा.

अगर आपका पता बदल गया है, तो भी आप नए पते के साथ फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं. यह काम ऑनलाइन भी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल/Voter Helpline App पर या ऑफलाइन अपने क्षेत्र के बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय जाकर किया जा सकता है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में फॉर्म 6 के साथ आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और प्रस्तावित दस्तावेज़ों की कॉपी लगानी होगी. उम्र यानी भारत में जन्म होने और तिथि का प्रमाण देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या 10वीं/12वीं की मार्कशीट में से कोई एक.

आवासीय पते का प्रमाण देने के लिए बिजली/पानी/गैस का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, या रजिस्ट्री के कागजात में से कोई एक देना होगा.

आपके आवेदन के बाद बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ आपके दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करेंगे. सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नाम 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.

किसी भी सहायता के लिए आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल भी कर सकते हैं.

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