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महाराष्ट्र: छात्रों से मारपीट, युवती के पैर छूकर माफी मांगने पर किया मजबूर

महाराष्ट्र के वसई में चार कॉलेज छात्रों की क्रिकेट बैट, लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि हमलावरों ने छात्रों को एक युवती के पैर छूकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

महाराष्ट्र के वसई में चार कॉलेज छात्रों की लात-घूंसों और क्रिकेट बैट से बेरहमी से पिटाई किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इतना ही नहीं, आरोपियों ने छात्रों को एक युवती के पैर छूकर माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया. हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया गया.

वीडियो में चारों छात्रों को बेहद अमानवीय तरीके से पीटते हुए देखा जा सकता है. मामूली विवाद के चलते हुई इस मारपीट ने इलाके में खलबली मचा दी है. मारपीट का शिकार हुए छात्रों की पहचान नायगांव निवासी सूरज श्रीकृष्ण रेवले, यश शशिकांत मिश्रा, विशाल हजारे और मयूर डांगे के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार 17 जून को सूरज रेवले अपने मित्र मयूर डांगे के साथ अमोल नगर स्थित एसआर फिटनेस जिम में व्यायाम कर रहा था.

उसी दौरान मृदुला नाम की युवती भी वहां पहुंची. किसी बात को लेकर सूरज और मृदुला के बीच मामूली विवाद हो गया. उस समय मृदुला का मित्र आदित्य भी वहां मौजूद था और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई. अगले दिन 18 जून की शाम करीब 7 बजे सूरज, मयूर, यश और विशाल अमोल नगर इलाके में क्रिकेट खेलने गए थे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

तभी आदित्य वहां पहुंचा और कथित तौर पर यह कहते हुए कि उसके पिता पुलिस में हैं, युवकों को धमकाया और गाली-गलौज कर वहां से चला गया. इसके बाद 19 जून को आदित्य ने सूरज और उसके दोस्तों यश मिश्रा, विशाल हजारे और मयूर डांगे को नायगांव के सी-वार्ड इलाके में बुलाया. आरोप है कि वहां आदित्य, मृदुला और उनके चार अन्य साथियों ने मिलकर चारों युवकों के साथ गाली-गलौज की, उन्हें धमकाया और लात-घूंसों व बैट से जमकर पीटा.

इसके बाद युवकों को मृदुला के पैर छूने के लिए मजबूर किया गया. आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर दिया. साथ ही युवकों को जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस मामले में माणिकपुर पुलिस ने 24 वर्षीय आदित्य, 20 वर्षीय मृदुला और उनके चार अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(1), 189(2), 191(2), 118(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है.

घटना में घायल हुए यश शशिकांत मिश्रा का वसई स्थित कोहिनूर अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. पुलिस का दावा कर रही है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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