78 कानूनों की 689 धाराओं में बदलाव: व्यापारियों और आम नागरिकों को गैर-जरूरी कानूनी बोझ से मिलेगी मुक्ति
नई दिल्ली / अहमदाबाद
भारत सरकार देश की कानूनी व्यवस्था को डर आधारित शासन से ‘भरोसे आधारित’ व्यवस्था में बदलने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया “जन विश्वास (संशोधन) विधेयक” अब छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रहा है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सामान्य नागरिकों और व्यापारियों को छोटी प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचाना है।
जेल की सजा खत्म, जुर्माने की नई व्यवस्था
नए विधेयक के अनुसार, अब तक जिन छोटी गलतियों के लिए जेल की सजा का प्रावधान था, उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके स्थान पर अब:
- पहली गलती: चेतावनी या सुधार नोटिस दिया जाएगा।
- अर्थदंड: जेल के बजाय अब केवल आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
- बार-बार उल्लंघन: यदि कोई बार-बार नियम तोड़ता है, तभी भारी आर्थिक दंड का प्रावधान होगा।
‘इंस्पेक्टर राज’ का होगा अंत
इस सुधार के पीछे एक बड़ा उद्देश्य “इंस्पेक्टर राज” पर लगाम कसना है। अक्सर छोटे व्यापारियों या उद्यमियों को तकनीकी बारीकियों के कारण अधिकारियों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। अब कानून में स्पष्टता आने से अधिकारी बेवजह परेशान नहीं कर पाएंगे, जिससे देश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने की सुगमता) को बढ़ावा मिलेगा।
किन कानूनों में होंगे बड़े बदलाव?
सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कुल 78 कानूनों की 689 धाराओं में बदलाव की योजना है। इनमें प्रमुख कानून शामिल हैं:
- मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act)
- विद्युत अधिनियम (Electricity Act)
- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs & Cosmetics Act)
- MSME विकास अधिनियम
- RBI अधिनियम और कानूनी मापविज्ञान अधिनियम (Legal Metrology Act)
गंभीर अपराधों में कोई रियायत नहीं
यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि यह राहत केवल छोटे और तकनीकी उल्लंघनों तक ही सीमित है। गंभीर अपराधों, धोखाधड़ी या जानबूझकर किए गए बड़े अपराधों के लिए कानूनी कार्यवाही और जेल का प्रावधान पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।
निष्कर्ष
“जन विश्वास बिल” भारतीय कानूनी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा और छोटे व्यापारी निर्भय होकर अपना काम कर सकेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट: महानगर मेट्रो

