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डिस्ट्रिक्ट जज विनय सिंघल के बाद अब वीणा रानी निलंबित, दिल्ली हाई कोर्ट के कड़े फैसलों से हड़कंप

दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली हायर ज्यूडिशल सर्विस (DHJS) की अधिकारी वीणा रानी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

इससे पहले HC ने डिस्ट्रिक्ट जज को किया था सस्पेंड

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशल सर्विस (DHJS) की अधिकारी वीणा रानी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, आदेश में आरोपों का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे चंद रोज पहले ही हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में डिस्ट्रिक्ट जज विनय सिंघल को भी सस्पेंड किया था।

दिल्ली छोड़ने की नहीं होगी अनुमति

15 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक, वीणा रानी का मुख्यालय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, साउथ-ईस्ट, साकेत का ऑफिस रहेगा। उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सस्पेंशन के दौरान उन्हें नियमों के तहत निर्वाह भत्ता और अन्य देय भत्ते मिलते रहेंगे। वहीं, डिस्ट्रिक्ट जज विनय सिंघल का सस्पेंशन 10 जुलाई को हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने मंजूर किया।

क्या है महिला पर आरोप

उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि उन्होंने कोर्ट ऑक्शनियर के रूप में ऐसे वकीलों की नियुक्ति की जो पात्र नहीं थे। साथ ही उन्होंने ऐसे न्यायिक आदेश भी पारित किए, जिनसे इन वकीलों को हाई कोर्ट के नियमों में तय सीमा से अधिक मानदेय और भुगतान मिला। यह मामला 20 अगस्त 2025 को एक कोर्ट ऑक्शनियर की शिकायत के बाद सामने आया था। इसके बाद चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे।

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