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नई दिल्ली में धारा 163 लागू, सार्वजनिक सभाओं-प्रदर्शनों पर सख्त प्रतिबंध, जानें क्या है BNSS Section 163

दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बैन रहेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जानें क्या है धारा 163।

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों और यूथ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी है कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जानें क्या है BNSS Section 163।

दिल्ली में धारा 163 लागू

जंतर-मंतर पर बड़े विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नई दिल्ली इलाके में बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि जन-सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।

क्या है धारा 163

पुलिस की ओर से जारी जरूरी सूचना के अनुसार, बीएनएसएस की धारा 163 के तहत नई दिल्ली जिले में बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी तरह की सभा पर रोक रहेगी। इस दौरान क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन और धरने की अनुमति नहीं होगी। नारेबाजी करना या सार्वजनिक रूप से भाषण देने पर भी मनाही है।

हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर या ऐसी ही अन्य आपत्तिजनक चीजें साथ लेकर चलने पर भी रोक है। आम तौर पर धारा 163 तब लागू की जाती है जब किसी क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो। किसी बड़े सामूहिक मानव भीड़ के जुटाव या बड़े आयोजन के कारण भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो।

पुलिस की नागरिकों से अपील

पुलिस ने नागरिकों, आगंतुकों और सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल होने से बचें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

धारा 163 के तहत लागू होते हैं ये प्रतिबंध

बिना अनुमति के किसी भी तरह की सभा या प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी
पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लग जाएगा
हथियार, लाठी, डंडा या किसी तरह की खतरनाक वस्तु लेकर चलने पर रोक लगेगी
भड़काऊ भाषण, पोस्टर या सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी रखी जाएगी
लाउडस्पीकर या सार्वजनिक घोषणाओं के लिए अनुमति आवश्यक होगी

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