भरूच जिले में साहूकारों के धंधे में नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। साहूकारों के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से किए गए इंस्पेक्शन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले करीब 200 साहूकारों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।
गुजरात साहूकार एक्ट, 2011 और रूल्स, 2013 के मुताबिक, लाइसेंस वाले साहूकारों को हर महीने की 1 से 5 तारीख तक तय फॉर्मेट-11 के हिसाब से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर लोन की डिटेल्स जमा करनी होती हैं। जांच के दौरान पता चला कि कई साहूकारों ने समय पर डिटेल्स अपलोड नहीं कीं।
इसके अलावा, यह भी पता चला कि कुछ साहूकारों ने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाया था। जरूरी अकाउंटिंग डिटेल्स जमा न करने जैसी लापरवाही भी सामने आई। इस मामले में 15 दिन में सफाई देने को कहा गया है।
अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो लाइसेंस कैंसिल करने समेत कार्रवाई हो सकती है। जिन साहूकारों ने कोई बिज़नेस नहीं किया है, उन्हें भी समय पर ब्लू स्लिप जमा करनी होगी। नियमों के मुताबिक, सिक्योर्ड लोन में 12% से ज़्यादा और अनसिक्योर्ड लोन में 15% से ज़्यादा ब्याज लेने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
रिपोर्ट.. रंगुनी ज़ाकिर भरूच

