गाजियाबाद नगर निगम ने शहर के पांचों जोन में ऐसे करीब आठ हजार दुकानदारों को चिन्हित किया है, जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है।
गाजियाबाद : दुकान खोलकर कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना भूल गए तो अब मुश्किल बढ़ सकती है। नगर निगम ने शहर के पांचों जोन में ऐसे करीब आठ हजार दुकानदारों को चिन्हित किया है, जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है। निगम अब इन सभी को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। नोटिस के बाद भी लाइसेंस नहीं बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
नगर निगम के टैक्स विभाग ने अलग-अलग कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया हुआ है। शहर में अस्पताल, क्लीनिक, चाय की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, होटल और शराब के ठेकों समेत 39 तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए निगम ने कारोबार की श्रेणी के अनुसार शुल्क भी तय किया है।खबर के सामने आने के बाद से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
करीब 35 हजार ट्रेड लाइसेंस जारी
नियम के मुताबिक लाइसेंस लेने के बाद ही संबंधित कारोबारी को अपना व्यवसाय संचालित करना चाहिए। नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक करीब 35 हजार ट्रेड लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से लगभग ढाई हजार लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया है। शुल्क जमा नहीं होने के कारण इन लाइसेंस का नवीनीकरण अटका हुआ है। निगम की ओर से ऐसे कारोबारियों को भी लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जा रहा है।
पांचों जोन में जांच और रिकॉर्ड के आधार पर सामने आया है कि कई लोगों ने नया कारोबार शुरू कर लिया, लेकिन ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया। ऐसे कारोबारियों की संख्या करीब आठ हजार बताई गई है। नगर निगम अब सभी को नोटिस जारी कर लाइसेंस बनवाने का मौका देगा। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी जारी रही तो निगम कार्रवाई कर सकता है। जिसको लेकर नगर निगम ने योजना बनाकर कार्रवाई की तैयारी कर दी है।

