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अंबाजी अंडरपास प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने के लिए, PSP प्रोजेक्ट के भारी वाहनों को ट्रैफिक पाबंदियों से छूट दी गई

अंबाजी अंडरपास का काम समय पर पूरा हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री मिहिर पटेल (IAS) ने पहले घोषित ट्रैफिक पाबंदियों में थोड़ा बदलाव किया है ताकि अंबाजी टाउन में अंडरपास का कंस्ट्रक्शन समय पर पूरा हो सके और अंबाजी मंदिर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम से जुड़े PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड के कंस्ट्रक्शन मटीरियल और भारी मशीनरी ले जाने वाले वाहनों को पाबंदियों से छूट दी गई है। पहले जारी आदेश के अनुसार, अंबाजी टाउन में अंडरपास के काम के कारण, 12 मीटर से ज़्यादा लंबे और दो या उससे ज़्यादा एक्सेल वाले भारी वाहनों (HGV) के साथ-साथ 15 मीटर से ज़्यादा लंबे आर्टिकुलेटेड वाहनों की एंट्री D.K. त्रिवेदी सर्कल और गब्बर सर्कल पर 25 मई, 2026 से रोक रहेगी। यह रोक 28 फरवरी, 2027 तक हर दिन सुबह 7:00 बजे से रात 10:00 बजे तक लगाई गई है।

गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड, गांधीनगर के चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट पर गौर करने पर पता चला कि इस रोक की वजह से प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी कंस्ट्रक्शन मटीरियल और भारी मशीनरी पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी और काम में देरी हो रही थी। इसलिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक बदला हुआ ऑर्डर जारी किया है, जिसमें PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड की प्रोजेक्ट से जुड़ी गाड़ियों को इस रोक से छूट दी गई है। यह छूट सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों पर लागू होगी जिनके पास PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम पर वैलिड चालान, बिल या दूसरे ऑफिशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा, एजेंसी यह पक्का करेगी कि सभी गाड़ियां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि गाड़ियों के गुजरने के दौरान लोकल ट्रैफिक में कोई रुकावट न आए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ओरिजिनल नोटिफिकेशन की बाकी सभी शर्तें, रोक और समय में कोई बदलाव नहीं होगा। नोटिफिकेशन के किसी भी नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गुजरात पुलिस एक्ट, 1951 के सेक्शन 131 और 135 और इंडियन पीनल कोड, 2023 के सेक्शन 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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