मध्यप्रदेश के बैतूल के भीमपुर विकासखंड के चांदू पेट्रोलपंप पर एक निर्दोष युवक की गलतफहमी में हत्या हो गई। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में आगे की जांच कर रही है।
बैतूल : भीमपुर विकासखण्ड के चांदू पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर एक निर्दोष युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पिटाई के दौरान युवक की मौत होने पर झल्लार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 24 घंटों में सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया। दरसल, मामला एक विवाद से जुड़ा हुआ था। आरोपियों ने बिना पूछताछ और पहचान के मृतक युवक पर पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया।
अस्पताल ले जाने के दौरान मौत
परिजनों द्वारा युवक को नागपुर इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक परिवार का एकमात्र सहारा था। वह आरोपियों की रंजिश का शिकार हो गया। इसके साथ ही परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया है।
पुलिस ने मामले का किया खुलासा
एसपी बैतूल वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। इसके बाद झल्लार पुलिस ने हत्या के तीर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बालक को अभिरक्षा में लिया है।
आरोपियों ने लाठी-डंडे से किया था हमला
वहीं, मामले में थाना झल्लार ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। जांच के दौरान मृतक गोलू कास्देकर के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों से यह तथ्य सामने आया कि चांदू स्थित पेट्रोल पंप पर मृतक पर कुछ आरोपियों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया।
तीन बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे पेट्रोल पंप
जांच में पता चला कि आरोपी राजकुमार दहीकर (25 वर्ष), शांतिलाल डिकारे (42 वर्ष), मनीष डिकारे (22 वर्ष) और एक नाबालिग तीन अलग-अलग बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। वहां मौजूद गोलू कास्देकर और उसके साथियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान मृतक गोलू के सिर पर डंडे से गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे वह घटनास्थल पर बेहोश हो गया। उपचार के लिए नागपुर ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई।
अनजाने में किया हमला
आरोपियों ने मृतक और उसके साथियों को किसी अन्य गांव के युवक समझकर हमला किया था। बाद में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनका विवाद अन्य व्यक्तियों से था। पहचान की भूल के कारण उन्होंने हमला कर दिया। जिसमें एक निर्दोष की जान चली गई।
इनको किया है गिरफ्तार
राजकुमार, निवासी चांदू
मनीष, निवासी चांदू
शांतिलाल, निवासी चांदू
एक नाबालिग है आरोपी
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
मृतक के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों और पोस्टमार्टम संबंधी चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर थाना झल्लार में अपराध क्रमांक 107/2026 धारा 103(1), 296(B), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। झल्लार पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। उनके मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर घटना में प्रयुक्त तीन मोटरसाइकिलें और लकड़ी के डंडे बरामद कर जब्त किए गए।

