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टीचर रेप केस में पुराने स्टूडेंट को ज़मानत: बचाव पक्ष ने 22 महीने बाद दर्ज की गई शिकायत के खिलाफ हनीट्रैप का आरोप लगाया

राजकोट में बहुत विवादित टीचर रेप केस में एक अहम फैसले में, सेशंस कोर्ट ने एक पुराने स्टूडेंट को ज़मानत दे दी है। बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि टीचर ने युवक को लव ट्रैप में फंसाकर हनीट्रैप करने की कोशिश की थी, दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को राहत दी है।

केस और कोर्ट की कार्रवाई की खास बातें

देरी से शिकायत पर सवाल: बचाव पक्ष ने घटना के 22 महीने बाद शिकायत दर्ज होने के मुद्दे को कोर्ट में एक बड़ी दलील बनाया।

बचाव पक्ष के मज़बूत आरोप: आरोपी के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि शिकायत करने वाली टीचर ने पुराने स्टूडेंट को लव ट्रैप में फंसाकर पैसे या दूसरे फायदे लेने के लिए हनीट्रैप बनाया था और केस में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं।

सेशंस कोर्ट का फैसला: दोनों पक्षों की मज़बूत दलीलें सुनने और 22 महीने की देरी समेत दूसरे फैक्ट्स पर गौर करने के बाद, सेशंस कोर्ट ने पुराने स्टूडेंट की ज़मानत का आदेश दिया है। राजकोट कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे मामले में नया मोड आ गया है और यह मामला शहर में गरमागरम चर्चा का विषय बन गया है।

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