नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में दर्ज एफआईआर और ईडी की जांच रद्द कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि एजेंसियों की कार्रवाई स्वतंत्र पत्रकारिता के खिलाफ सत्ता का मनमाना दुरुपयोग थी। न्यायालय के अनुसार मामले में धोखाधड़ी का कोई ठोस आधार नहीं था और न ही कोई शिकायतकर्ता मौजूद था।
यह मामला 2020 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। अब हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को खारिज कर दिया है।

