दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम के खिलााफ याचिका डालकर अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की है। पुलिस ने शरजील इमाम पर मीडियाकर्मी से बात करने का आरोप लगाया है। बता दें कि शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की जमानत मिली हुई है।
नई दिल्ली: साल 2020 के दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी देकर शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की है। पुलिस का आरोप है कि अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए मिली अस्थायी रिहाई के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करके उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया।
शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए मिली थी जमानत
बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने शरजील इमाम को दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भाइयों की शादियों में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी।
जमानत देते वक्त अदालत ने लगाई थी शर्तें
अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने कड़ी शर्तें रखी थीं, जिसके तहत शरजील सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और उन्हें किसी भी मीडियाकर्मी के संपर्क में नहीं आने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के मीडियाकर्मी से बात करने का किया दावा
वहीं, दिल्ली पुलिस ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें शरजील इमाम अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कहा कि यह व्यवहार अदालत द्वारा दी गई छूट और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है।
शरजील इमाम पर क्या हैं आरोप
शरजील इमाम पर दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों में साजिश रचने का आरोप है।

