दिल्ली पुलिस ने रूस के विदेश मंत्री का भारत विरोधी कथित डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने के मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ FIR दर्ज की है। 3 नवंबर को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान मामला सामने आया था। स्पेशल सेल ने BNS की चार धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत केस दर्ज किया है।
हाइलाइट्स
रूस के विदेश मंत्री का कथित फर्जी वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ FIR
3 नवंबर को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान मामला सामने आया
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने BNS और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया
नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रशांत भूषण के खिलाफ रूस के विदेश मंत्री का भारत विरोध कथित तौर पर एडिटेड और फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई साइबर पेट्रोलिंग के दौरान सामने आए मामले के आधार पर की है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान एक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जानकारी सामने आई कि प्रशांत भूषण के सोशल मीडिया हैंडल से रूस के विदेश मंत्री का भारत विरोधी कथित डॉक्टर्ड वीडियो शेयर किए जाने का दावा किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस का आरोप है कि इस वीडियो के जरिए भ्रामक, मानहानिकारक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित की गई, जिससे सार्वजनिक उपद्रव और अफवाह फैलने की आशंका थी। मामले में स्पेशल सेल थाने में FIR नंबर 263/26 दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(4), 353(1)(c), 356 और 340(2) के साथ आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली पुलिस द्वारा कौन सी 5 धाराएं दर्ज की गईं?
धारा 336(4)- दिल्ली पुलिस ने प्रशांत भूषण के खिलाफ धारा 336 (4) दर्ज की है, जिसके तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फर्जी दस्तावेज तैयार करना होता है। वहीं धारा धारा 353(1)(c) सार्वजनिक उपद्रव से जुड़ी धारा होती है। जिसमें ऐसा झूठा बयान, सूचना, अफवाह या रिपोर्ट शेयर करना जिससे किसी वर्ग या समुदाय को दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने का इरादा हो या ऐसी आशंका हो।
BNS की धारा 356 मानहानि की धारा होती है। इसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बात कहना, लिखना, प्रकाशित करना या संकेतों के जरिए प्रसारित करना। धारा 340(2) फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का असली बताकर इस्तेमाल को लेकर लगाई जाती है। जबकि IT एक्ट की धारा 66C किसी दूसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या विशिष्ट डिजिटल पहचान का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने से जुड़ी होती है।

