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डिजिटल फ्रॉड में बैंकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, पीड़ितों को देना होगा मुआवजा!

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बैंकों की जिम्मेदारी तय की: संदिग्ध ट्रांजैक्शन रोकने के लिए सख्त नियम बनाने का आदेश

नई दिल्ली: एक तरफ भारत ‘डिजिटल इंडिया’ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड करने वाले और डिजिटल फ्रॉड करने वाले भोले-भाले नागरिकों को डाकुओं की तरह लूटकर उनके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने अब देश भर में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक और बहुत अहम टिप्पणी में साफ कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को हुए फाइनेंशियल नुकसान के लिए बैंकों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए! अगर जांच में यह साबित होता है कि बैंक या उसके कर्मचारियों की तरफ से कोई लापरवाही हुई है, तो बैंकों को नागरिकों के खोए हुए पैसे का मुआवजा देना होगा।

चौंकाने वाले आंकड़े: क्राइम में 50% की कमी के बावजूद जनता को 800 करोड़ रुपये का नुकसान!

डिजिटल फ्रॉड में बैंकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, पीड़ितों को हुए फाइनेंशियल नुकसान के लिए सीधे बैंकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए! अगर जांच में यह साबित होता है कि बैंक या उसके कर्मचारियों की तरफ से कोई लापरवाही हुई है, तो बैंकों को नागरिकों को … नुकसान का मुआवजा देना होगा।

चौंकाने वाले आंकड़े: क्राइम में 50% की कमी के बावजूद जनता को 800 करोड़ रुपये का नुकसान!

डिजिटल फ्रॉड में बैंकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, पीड़ितों को हुए नुकसान के लिए सीधे बैंकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए! चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान गंभीर चिंता जताई और कहा कि हालांकि इस साल साइबर क्राइम में 50% की बड़ी कमी आई है, लेकिन साइबर फ्रॉड करने वालों की चालाकी की वजह से देश के आम नागरिकों को 800 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। बैंकों के पास संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन को समय पर रोकने के लिए कोई मज़बूत सिस्टम या नियम नहीं होने की वजह से फ्रॉड को फलने-फूलने दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि बैंकों को संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन को तुरंत ट्रैक करना चाहिए और उन्हें रोकने के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए।

“डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर मुद्दे पर पार्लियामेंट के कानून का इंतज़ार नहीं कर सकते”

देश में इस समय हलचल मचा रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे फ्रॉड के मुद्दे पर ज्यूडिशियरी की प्रोएक्टिविटी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पार्लियामेंट इस बारे में कोई खास कानून नहीं बनाती, ज्यूडिशियरी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। जनता की सुरक्षा के लिए तुरंत और सख्त कदम उठाना ज़रूरी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने देश भर में जागरूकता अभियान चलाने पर भी ज़ोर दिया, ताकि भोले-भाले नागरिक साइबर जालसाज़ों के जाल में न फँसें।
RBI को भी सख्त निर्देश: ज़िम्मेदारी और मुआवज़े का प्रावधान करें

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भी कड़ी फटकार लगाई है और निर्देश दिया है कि RBI बैंकों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मुआवज़ा पॉलिसी, एडवांस सुरक्षा उपायों और बैंकों की जवाबदेही के लिए साफ़ और सख्त प्रावधान तुरंत लागू करे।

ऐसे समय में जब गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक खराब सुरक्षा व्यवस्था और बैंकों की लापरवाही के कारण अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी खो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बैंकिंग सेक्टर के लिए एक वेक-अप कॉल साबित होगा।

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