मॉडल से अभिनेत्री बनीं ट्विशा शर्मा की संदेहास्पद मौत के मामले में सीबीआई मंगलवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना भलवे की अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने में विफल रही। अदालत ने सीबीआई की 14 दिन की अतिरिक्त न्यायिक रिमांड की मांग को खारिज करते हुए 17 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई द्वारा फाइनल रिपोर्ट पेश न किए जाने पर विशेष अदालत ने 17 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं
भोपाल: मॉडल से अभिनेत्री बनीं ट्विशा शर्मा की संदेहास्पद मौत के मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई निर्धारित समय-सीमा के भीतर विशेष सीबीआई अदालत (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी – JMFC शोभना भलवे) के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट (Final Report) पेश करने में विफल रही।
अदालत ने इससे पहले 11 अगस्त 2026 तक फाइनल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अब अदालत ने एजेंसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए छह दिन का और समय दिया है, लेकिन साथ ही सीबीआई की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें आरोपी पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे व मृतका के पति समर्थ सिंह की न्यायिक रिमांड 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी।
क्यों नहीं बढ़ाई गई रिमांड?
आरोपियों के वकील एनोश जॉर्ज कार्लो (Enosh George Carlo) ने जानकारी दी कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी जांच एजेंसी या पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी होती है। चूंकि इस मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में उनके 90 दिन 18 अगस्त को पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए अदालत ने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सीबीआई को 17 अगस्त तक हर हाल में फाइनल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने सीबीआई के 14 दिन की अतिरिक्त रिमांड के आग्रह को स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट में भी टल चुकी है जमानत पर सुनवाई
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की ओर से नियमित जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर हाल ही में नंबर न आ पाने के कारण सुनवाई टल चुकी है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है, जिसके बाद से मामले में कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।
कानूनी प्रावधानों के तहत 90 दिन की अवधि पूरी होने से पहले जांच एजेंसी को फाइनल रिपोर्ट देनी होती है। अदालत ने हमारी दलीलों को मानते हुए रिमांड बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। एनोश जॉर्ज कार्लो, बचाव पक्ष के अधिवक्ता
सीबीआई मंगलवार को JMFC शोभना भलवे की विशेष अदालत में ट्विशा शर्मा केस की फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी।
अदालत ने सीबीआई की 14 दिन की अतिरिक्त न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के 90 दिन 18 अगस्त को पूरे हो रहे हैं, जिसे ध्यान में रखकर कोर्ट ने 17 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है।
मामले के आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी।
मृतका के पिता पहले ही आरोपियों की जमानत के विरोध में हाईकोर्ट में आपत्ति आवेदन दाखिल कर चुके हैं।

