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गाड़ी चलाने वालों सावधान: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो अब आपको पेट्रोल-डीज़ल नहीं मिलेगा!

देश भर में सड़क हादसों की संख्या कम करने और पीड़ितों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पर रोक लगाते हुए एक बहुत ही अहम और सख्त फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अब से पेट्रोल पंपों पर बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

केंद्र सरकार और IRDAI को सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से इस आदेश को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने इसके लिए पूरे देश में एक ‘पायलट प्रोजेक्ट’ शुरू करने के अहम निर्देश दिए हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस ऑनलाइन चेक करने के लिए ANPR कैमरा

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल भरवाते समय गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं, यह चेक करने के लिए एक खास हाई-टेक सिस्टम लगाया जाएगा:
ANPR कैमरे का इस्तेमाल: पेट्रोल पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो गाड़ी का नंबर स्कैन करके रियल-टाइम
इंश्योरेंस स्टेटस चेक करेंगे।

डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम: केंद्र सरकार और IRDAI को एक नया डिजिटल सिस्टम बनाने का आदेश दिया गया है, जिसका इस्तेमाल इंश्योरेंस को जल्दी और सही तरीके से वेरिफाई करने के लिए किया जा सके।

सड़क हादसों और बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पर रोक लगाने की कोशिशें

देश में हर साल हजारों गाड़ियां बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के सड़कों पर चलती हैं, जिससे एक्सीडेंट के समय पीड़ितों को सही मुआवजा मिलने में काफी मुश्किल होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के साथ, अब हर गाड़ी चलाने वाले के लिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, तो आने वाले दिनों में अपनी गाड़ी में एक लीटर पेट्रोल या डीजल भरवाना भी नामुमकिन हो जाएगा।

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