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पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव: अब एप्लिकेंट्स को पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा

राज्य के पुलिस चीफ ज्ञानेंद्र सिंह मलिक की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश; प्रोसेस आसान, तेज़ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा

अहमदाबाद / गांधीनगर : राज्य में पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक नागरिकों के लिए एक बहुत राहत भरी और ज़रूरी खबर सामने आई है। राज्य पुलिस डिपार्टमेंट ने ‘पुलिस वेरिफिकेशन’ के प्रोसेस में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसे पासपोर्ट बनवाने के प्रोसेस का सबसे ज़्यादा समय लेने वाला और कन्फ्यूजिंग हिस्सा माना जाता है। अब पासपोर्ट एप्लिकेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए बार-बार पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा।

राज्य के पुलिस चीफ (DGP) ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने इस बारे में सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारियों और पुलिस स्टेशनों को साफ़ और सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं।

नए नियमों और गाइडलाइंस की खास बातें

पुलिस स्टेशनों पर फिजिकल मौजूदगी से छूट: पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए एप्लिकेंट्स को अब नॉर्मल हालात में पुलिस स्टेशन पर पर्सनली नहीं बुलाया जाएगा।

लिमिटेड वेरिफिकेशन: अब पुलिस द्वारा मेन वेरिफिकेशन सिर्फ़ एप्लिकेंट की नागरिकता और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, इस पर होगा।
सिर्फ संदिग्ध मामलों में स्पॉट विज़िट: अगर एप्लिकेंट की जानकारी संदिग्ध पाई जाती है या कोई गंभीर मामला देखा जाता है, तो पुलिस वाले स्पॉट विज़िट करेंगे।

इससे नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा?

“इन नई गाइडलाइंस का मुख्य मकसद पूरे पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान, यूज़र-फ्रेंडली, तेज़ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है।”

अभी तक, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के बाद, एप्लिकेंट को पुलिस स्टेशन से कॉल आता था और उन्हें डॉक्यूमेंट्स के साथ खुद पेश होना पड़ता था। इस प्रोसेस में आम नागरिकों का कीमती समय बर्बाद होता था और वेरिफिकेशन में कई दिन लग जाते थे। लेकिन डिजिटल डेटाबेस और रिवाइज़्ड पॉलिसी की वजह से अब यह प्रोसेस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे बहुत समय बचेगा और करप्शन की संभावना भी कम होगी।

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