लिमडी तालुका के घाटी फलिया में कार्रवाई, 3.69 लाख रुपये जब्त; NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज
पंकज पंडित | लिमडी/दाहोद
दाहोद जिला SOG. ब्रांच ने गोविंदगुरु लिमडी तालुका के रूपाखेड़ा गांव में रेड करके एक व्यक्ति के घर से करीब 7.380 kg गांजा जब्त किया है। पुलिस ने बताया है कि जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत 3.69 लाख रुपये है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8(C) और 20(B)(II)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
सूचना के आधार पर प्लान की गई रेड
S.O.G. पुलिस को जानकारी मिली कि रूपाखेड़ा गांव के घाटी फलिया में रहने वाले विरसिंगभाई दिताभाई भूरिया ने अपने कब्ज़े वाले घर में गैर-कानूनी तरीके से हर्बल नशीला पदार्थ गांजा रखा है। जानकारी के आधार पर, पुलिस सब-इंस्पेक्टर शिवप्रसाद उमियाशंकर जोशी की देखरेख में सरकारी पंचायतों की मौजूदगी में रेड की गई।
FSL जांच में गांजा होने की पुष्टि हुई
रेड के दौरान, घर से सूखी हरी पत्तियां और बीज वाला एक संदिग्ध पदार्थ मिला। मौके पर मौजूद FSL अधिकारी ने नारकोटिक्स टेस्टिंग किट से शुरुआती जांच की और मारिजुआना (कैनबिस) एलिमेंट्स होने के पॉजिटिव नतीजे पाए।
7.380 kg गांजा ज़ब्त
प्लास्टिक बैग के वज़न को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल से किए गए वज़न से पता चला कि उसमें 7.380 kg गांजा था। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार गांजे को सील करके ज़ब्त कर लिया। ज़ब्त किए गए गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपये आंकी गई है। 3,69,000.
डॉक्यूमेंट्स भी ज़ब्त किए गए
पुलिस ने जांच के लिए आरोपी के पास से आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी, हाउस टैक्स रसीद और प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल्स ज़ब्त कीं। मौके पर ही तलाटी-कम-मिनिस्टर ने ज़मीन का सर्वे नंबर, अकाउंट नंबर, 7/12 और 8 आना कॉपी भी पुलिस को दी।
NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तारी
पुलिस ने आरोपी वीरसिंगभाई दिताभाई भूरिया (उम्र 56), निवासी घाटी फलियूं, रूपाखेड़ा, ता. गोविंदगुरु लिमड़ी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पूरी कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई।
आगे की जांच जारी है
S.O.G. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट-1985 की धारा 8(C) और 20(B)(II)(B) के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि गांजा कहां से लाया गया था और क्या इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है।

