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नो टेंशन! वर्किंग डेज में कोर्ट के चक्करों से मुक्ति; दिल्ली में आ रही हैं ‘वीकेंड कोर्ट’, ट्रैफिक चालानों से मिलेगी राहत

दिल्ली में 5 जुलाई से सभी जिला अदालत परिसरों में वीकेंड कोर्ट शुरू होंगी। यहां कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। यह व्यवस्था रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को चलेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली में लाखों लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब लोगों को चालान निपटाने के लिए कामकाजी दिनों में कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने घोषणा की है कि 5 जुलाई 2026 से राजधानी के सभी जिला अदालत परिसरों में ‘ वीकेंड कोर्ट ‘ शुरू किए जाएंगे।

यह कदम उन लोगों को ध्यान में रखकर उठाया गया है जो नौकरी या अन्य कारणों से सप्ताह के दिनों में अदालत नहीं पहुंच पाते। दिल्ली में हजारों ट्रैफिक चालान और नोटिस लंबित हैं, जिन्हें तेजी से निपटाने के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है।

कब और कहां लगेंगी वीकेंड कोर्ट?

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 5 जुलाई से सभी जिला अदालत परिसरों में हर रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को वीकेंड कोर्ट संचालित होंगी। इन अदालतों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।

किन चालानों का होगा निपटारा?

इन अदालतों में केवल कंपाउंडेबल यानी ऐसे ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जिन्हें जुर्माना भरकर सुलझाया जा सकता है। गंभीर और गैर-कंपाउंडेबल मामलों की सुनवाई यहां नहीं होगी।

निजी और व्यावसायिक वाहन दोनों को सुविधा

यह सुविधा निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, एक वाहन से जुड़े अधिकतम 20 चालानों को ही एक बार में वीकेंड कोर्ट में लिया जाएगा।

ऑनलाइन भी मिलेगी सुविधा

दिल्ली पुलिस चालान डाउनलोड और निपटान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध करा रही है। वाहन मालिक निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपने लंबित चालानों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

क्यों जरूरी पड़ा यह कदम?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, शहर में बहुत चालान और नोटिस लंबित हैं। पहले लोक अदालत, ईवनिंग कोर्ट और डिजिटल लोक अदालत जैसी व्यवस्थाएं शुरू की गई थीं। अब वीकेंड कोर्ट के जरिए लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और लोगों को अधिक सुविधा देने की कोशिश की जा रही है

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