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खिलौना लौटाने गई थी 6 साल की मासूम, दुकान के अंदर जो हुआ… उसे सुन कांप जाएगी रूह

महज 6 साल की मासूम बच्ची जो सिर्फ एक खिलौना वापस करने दुकान पर गई थी, उसके साथ दुकानदार ने की हैवानियत। आधी रात को जब बच्ची दर्द से तड़पी तब माता-पिता को पता चली दरिंदगी की कड़वी दास्तान। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है, लेकिन बाल कल्याण समिति ने आरोपी को फांसी और बुल्डोजर की मांग उठाई है…

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात 16 जून की है, जब बच्ची अकेले ही खिलौना लौटाने दुकानदार दिनेश सेन के पास गई थी। देर रात बच्ची के दर्द से तड़पने पर परिजनों को आपबीती पता चली, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को नई बीएनएस (BNS) धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठ रही है।

जानकारी अनुसार राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में एक 6 साल के मासूम बच्ची दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि घटना 16 जून की है। दुकानदार ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ पास्कों एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

दर्द होने पर परिजन को बताया, तब पता चला

पुलिस ने बताया कि पीड़िता बच्ची अपनी सहेली के साथ 16 जून की शाम को दिनेश सेन की खिलौने की दुकान पर गई थी। यहां से खिलौने लेकर दोनों बच्चियां अपने घर लौट आईं, लेकिन कुछ देर बाद पीड़िता अकेले ही खिलौना वापस करने के लिए दोबारा दुकान पर गई तो आरोपी दिनेश सेन ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब रात के समय बच्ची के प्रायवेट पार्ट में दर्द हुआ तो बच्ची रोने लगी। इसके बाद परिजन ने उससे पुछताछ की तो उसने दुकानदार के द्वारा उसके साथ की गई हरकत से अवगत कराया। इसके बाद पीड़िता को लेकर परिजन तत्काल खिलचीपुर थाने पहुंचे और पूरे मामलें की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटना के बाद खिलचीपुर थाना पुलिस ने मां की शिकायत पर 17 जून को आरोपी दुकानदार दिनेश सेन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता कीधारा 65 (2)351 (3) 127 (2) और लैंगिक अपराधों से बालकों के सरंक्षण अधिनियम पोक्सों एक्ट 2012 की धारा 5एम व 6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामलें में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष साकेत शर्मा ने कहा कि इस अक्षम्य अपराध के लिए कठोरत सजा मिलना चाहिए, इसके साथ ही आरोपी के यहां बुलडोजर की कार्रवाई की जाना चाहिए।

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