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बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के जाल से बचाने के लिए देश में बड़ा कानून लाने की तैयारी: संसद में ‘सेफ डिजिटल बिल’ पेश किया जाएगा, नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान!

केंद्र सरकार और संसद बच्चों में बढ़ती इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत और डिजिटल युग में इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स से मासूमों को बचाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी कर रही है। डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के मकसद से संसद में एक अहम प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाना है।

MP बैजयंत पांडा लाएंगे एक खास बिल

“छोटे डिजिटल-मूल निवासियों के लिए हेल्दी इंटरनेट एनवायरनमेंट की सुरक्षा” बिल, 2025 को भारतीय जनता पार्टी के MP बैजयंत ‘जय’ पांडा ने तैयार किया है। इस बिल का मुख्य मकसद बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट, डेटा प्राइवेसी, ऑनलाइन गेमिंग और टारगेटेड या पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट पर सख्त कंट्रोल पाना है। बच्चों के लिए सख्त नियम प्रस्तावित

बिल में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ये सख्त नियम प्रस्तावित हैं:

सोशल मीडिया और डेटा प्राइवेसी: टेक कंपनियों को बच्चों के अकाउंट बनाते समय माता-पिता की सहमति और उनके डेटा की सुरक्षा को लेकर ट्रांसपेरेंट
रहना होगा।
गेमिंग और विज्ञापन पर रोक: बच्चों को टारगेट करने वाले पर्सनलाइज़्ड विज्ञापनों और हिंसक या नशे की लत वाले ऑनलाइन गेम्स पर सख्त रोक लगाई जाएगी।
नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर ₹10 करोड़ का जुर्माना और ब्लॉकिंग की तलवार
इस कानून के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियों के खिलाफ भारी जुर्माने की तैयारी की गई है:
बड़ा जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर ₹10 करोड़ तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

प्लेटफॉर्म ब्लॉक होगा: अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बार-बार या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस प्लेटफॉर्म को IT एक्ट की धारा 69A के तहत भारत में कुछ समय के लिए बैन या ब्लॉक भी किया जा सकता है।

अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो इससे टेक कंपनियों की बेलगाम मनमानी पर रोक लगेगी और भारत में लाखों बच्चों के लिए इंटरनेट का माहौल सुरक्षित हो जाएगा। पक्को गुजरात न्यूज़ संसद के इस सराहनीय कदम का स्वागत करता है।

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