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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट का सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बड़ा फैसला: WFI के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह बरी

कोर्ट के फैसले से महिला पहलवानों में भारी निराशा; विनेश फोगाट बोलीं- ‘सिस्टम ने सत्ताधारी नेता को बचाया, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे’

नई दिल्ली / अहमदाबाद : महिला पहलवानों द्वारा किए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट (यौन शोषण) के हाई-प्रोफाइल मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रेसिडेंट और BJP के पूर्व MP बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी करते हुए रिहा कर दिया है। कोर्ट के बरी होने के आदेश के बाद एक तरफ सपोर्टर्स में खुशी थी, तो दूसरी तरफ मुकाबला करने वाली महिला पहलवानों में गहरी निराशा है।
क्या था पूरा मामला और घटनाक्रम? मई 2023 में FIR दर्ज: महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आखिरकार, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की।

6 खिलाड़ियों की शिकायत: शुरुआत में 6 बालिग महिला खिलाड़ियों और एक नाबालिग खिलाड़ी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में नाबालिग खिलाड़ी के बयान बदलने पर केस खारिज कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस चार्जशीट: पुलिस ने IPC की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी कानूनी सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया।

फैसले के बाद विनेश फोगट का तीखा रिएक्शन: ‘लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है’

कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगट ने सोशल मीडिया पर अपनी बहुत ज्यादा नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया है। विनेश ने खुलेआम आरोप लगाया कि:

“शुरू से ही पूरा सिस्टम, सरकार और पूरा सिस्टम बृजभूषण सिंह को बचाने में लगा हुआ था। हमें एक ताकतवर नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। आरोपी ने अपने राजनीतिक प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करके पीड़ितों पर दबाव बनाने की कोशिश की।”

विनेश फोगट ने आगे साफ किया कि महिला खिलाड़ी कोर्ट के इस बरी करने के आदेश से निराश तो हैं, लेकिन उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती।

आगे क्या? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। विनेश फोगट ने कहा कि सभी महिला पहलवानों ने अपने वकीलों से बात की है और इस फैसले को चुनौती देने के लिए जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, “हमने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी है और ऊपरी अदालत में हमारी कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी।”

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