इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ सिखों के बारे में विवादित टिप्पणी मामले को लेकर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिखों के बारे में कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने नागेश्वर मिश्रा और अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। जिससे राहुल गांधी को राहत मिली है।
राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए उनके कथित बयान के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। इससे पहले वाराणसी की ट्रायल कोर्ट ने भी इस संबंध में दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या है मामला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिख समुदाय पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए कथित बयान के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।
राहुल गांधी के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सिख समुदाय के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी।
इससे पहले वाराणसी की ट्रायल कोर्ट ने भी इस संबंध में दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने याचिका खारिज करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

