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ड्राइवर सावधान: अगर अब ट्रैफिक फाइन नहीं भरा, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और आपकी गाड़ी भी सीज़ हो जाएगी!

गुजरात में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले और फाइन भरने में लापरवाही करने वाले ड्राइवरों के लिए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में ‘नेक्स्ट जेनरेशन चालान सिस्टम’ लागू कर दिया है। अगर आप भी ई-चालान को बिना चुकाए कोने में फेंकने की गलती कर रहे हैं, तो अब आपकी गाड़ी सीधे सीज़ हो सकती है।

क्या है नया नियम? जानें टाइम लिमिट का गणित

नए सिस्टम के तहत ट्रैफिक फाइन भरने के लिए एक खास टाइम लिमिट तय की गई है:

चालान को चैलेंज करने के लिए 45 दिन: अगर आपको मिला ई-चालान गलत लगता है, तो आप चालान जारी होने के 45 दिनों के अंदर उसे कानूनी तौर पर चैलेंज कर सकेंगे। अगर इन 45 दिनों के अंदर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है, तो यह माना जाएगा कि आपने ट्रैफिक नियम तोड़ दिया है।

चालान को चैलेंज करने के लिए 45 दिन: अगर आपको मिला ई-चालान गलत लगता है, तो आप चालान जारी होने के 45 दिनों के अंदर उसे कानूनी तौर पर चैलेंज कर सकेंगे। अगर इन 45 दिनों के अंदर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है, तो यह माना जाएगा कि आपने ट्रैफिक नियम तोड़ दिया है। फाइन भरने के लिए अगले 30 दिन: चालान स्वीकार होने के बाद, अगले 30 दिनों के अंदर तय फाइन की रकम भरनी होगी।

कुल 75 दिन की डेडलाइन: आसान शब्दों में कहें तो, चालान बनने के कुल 75 दिनों के अंदर फाइन भरना ज़रूरी होगा।

फाइन न भरने पर होगी सख्त कार्रवाई
अगर कोई भी गाड़ी चलाने वाला 75 दिन की लिमिट में फाइन नहीं भरता है, तो सरकार और ट्रैफिक पुलिस ये सख्त कदम उठाएगी:
गाड़ी चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सस्पेंड या कैंसिल कर दिया जाएगा।
गाड़ी की RC बुक (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) सस्पेंड कर दी जाएगी।
इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को सीज करने की सीधी कार्रवाई भी करेगी।

सरकार के इस सख्त रुख की वजह से अब ट्रैफिक नियम तोड़कर फाइन न भरने वाले गाड़ी चलाने वालों में भारी हंगामा मच गया है।

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