नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
राजनांदगांव। मामले का विवरण: दिनांक 16.08.2026 को प्रार्थी ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 14.08.2026 की शाम 17:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। प्रार्थी ने आशंका जताई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 438/26 धारा 137 (2) बीएनएस दर्ज कर घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस कार्रवाई: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर (रा.पु.से.) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सत्यप्रकाश तिवारी (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। जांच के दौरान दिनांक 17.08.2026 को अपहृता को बरामद कर पूछताछ की गई। पीड़िता ने बताया कि मनोज बड़ोले (निवासी अचानक नगर, गौरी नगर, राजनांदगांव) उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी मनोज बड़ोले (उम्र 27 साल, निवासी अचानक नगर, गौरी नगर, जिला राजनांदगांव) घटना के बाद से फरार था। पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 64 (2) (एन), 65 (2), 351 (3), 3 (5) बीएनएस और 5 (ड), 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 18.09.2026 को आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, सहायक उपनिरीक्षक नंदनी ठाकुर एवं थाना कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।

